खंडवा. नाबालिग सेल्स गर्ल से दुष्कर्म करने वाले युवक काे न्यायालय ने तीन प्रकरणाें में दस साल तक जेल की सजा सुनाई। साथ ही तीनाें प्रकरणाें में छह हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया।
अभियाेजन मीडिया सेल प्रभारी माेहम्मद जाहिद खान ने बताया 16 जून 2019 की रात 8.30 बजे पीड़ित नाबालिग बांबे बाजार स्थित दुकान से घर लाैट रही थी। रास्ते में उसे अंजनी टाकीज क्षेत्र जाेशी माेहल्ला निवासी दोषी अविनाश उर्फ शीतल पिता तुकाराम 22 साल मिला और जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर इंदाैर राेड पर नई अनाज मंडी के पास झाड़ियाें में ले गया और जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे दुबे कालाेनी छाेड़ गया।
डर के चलते पीड़िता ने उस दिन अपने परिजनों को कुछ नहीं बताया। 21 जून काे अविनाश उसे दाेबारा मिला और रात काे फिर साथ चलने काे कहा। दाेबारा ले जाने का सुनकर वह डर गई, उसने यह बात अपने चाचा फिर माता-पिता काे बताई। परिजन उसे साथ लेकर काेतवाली थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अविनाश के खिलाफ धारा 363, 366 व धारा 6 में पाॅक्साे एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।
 
मामले में गुरूवार काे विशेष न्यायालय पाॅक्साे एक्ट द्वारा अविनाश काे दाेषी मानते हुए धारा 363 में तीन साल, 366 व पाॅक्साे एक्ट के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई गई। मामले में अभियाेजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियाेजन अधिकारी चंद्रशेखर हुक्मलवार ने की।